UP TET परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, चयन आयोग ने जारी किया आदेश

Imran Khan
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UP TET परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, चयन आयोग ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किये हैं. सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि कोई अन्य परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी.

आपको बता दें कि अगले वर्ष 29 और 30 जनवरी को होने वाली इन परीक्षाओं के दिन के लिए उक्त निर्देश दिए गए हैं.

उप्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा यूपी टीईटी समेत तीन प्रमुख परीक्षाओं की तिथि पिछले दिनों जारी की गई थी. यूपी टीईटी का आयोजन 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद यह पहली टीईटी परीक्षा होगी. इस क्रम में शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि इन तिथियों को कॉलेजों में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए.


माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा?

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, इन परीक्षाओं को देखते हुए परिषदों और विभागों को समन्वय बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी. आदेश के मुताबिक, 15 और 16 अक्टूबर 2025 को प्रवक्ता की लिखित परीक्षा होगी. 18 और 19 दिसम्बर 2025 को प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) की परीक्षा होगी.

29-30 जनवरी को छात्रों का रहेगा अवकाश

माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 29 और 30 जनवरी 2025 को माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों व संस्थाओं में छात्रों के लिए अवकाश घोषित रहेगा. इसके साथ ही इन तारीखों को परिषद की अन्य कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी.

दो वर्ष के भीतर शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बीते 1 सितंबर 2025 को दिए फैसले में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को दो वर्ष के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षा करनी होगी. कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा था कि इसमें नाकाम रहने वालों को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी जाएगी. प्रोन्नति के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य है.

हालांकि कोर्ट स्पष्ट किया है कि जिनकी नौकरी पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी से छूट है लेकिन प्रोन्नति पाने के लिए उन्हें भी टीईटी पास करना होगा.

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