Allahabad High Court Lucknow Bench : बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के विलय पर हाई कोर्ट का सीतापुर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

Imran Khan
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Allahabad High Court Lucknow Bench : बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के विलय पर हाई कोर्ट का सीतापुर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

Allahabad High Court Lucknow Bench

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के विलय मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।


मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने एक अंतरिम आदेश में राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के विलय के संबंध में सूचीबद्धता की अगली तिथि तक यथास्थिति बनाए रखें। इससे प्रदेश के शिक्षा ढांचे पर बड़ा असर पड़ सकता है।

कोर्ट ने आंकड़ों में गंभीर कमियों का भी संज्ञान लिया है। लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर में स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। यहां पर जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे उनको भी विलय की सूची में शामिल कर दिया गया था।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा और कहा कि स्कूलों का विलय पूरी तरह से नियमों के तहत किया गया है। सरकार ने अदालत को बताया कि जिन स्कूल भवनों को मर्ज किया गया है और जो अब खाली हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल बाल वाटिका (प्री-प्राइमरी स्कूल) और आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर किया जाएगा।

जिससे समाज के नन्हें बच्चों को शिक्षा और पोषण की बेहतर सुविधा मिल सके। कोर्ट ने भी सरकार को इस मामले में और तथ्यों को पेश करने की अनुमति दी है। इससे पहले सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से भी अदालत में अपना पक्ष रखा गया था।

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