एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने पर 30 सितंबर तक ले सकेंगे फैसला, तीन महीने बढ़ी समय सीमा, पहले 30 जून थी तारीख UPS PENSION SCHEME

Imran Khan
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एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने पर 30 सितंबर तक ले सकेंगे फैसला, तीन महीने बढ़ी समय सीमा, पहले 30 जून थी तारीख

UPS PENSION SCHEME


नई दिल्ली। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। इसके पहले मौजूदा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को योजना के तहत विकल्प चुनने की अवधि 30 जून थी।

वित्त मंत्रालय ने हितधारकों के आग्रह के बाद समयसीमा बढ़ाई है। यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मियों पर लागू है। योजना एक जनवरी, 2004 से प्रभावी हुई थी। करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी यूपीएस एवं एनपीएस में से कोई विकल्प चुन सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) जनवरी, 2004 में समाप्त हो गई। इसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। 

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यूपीएस में मूल वेतन, महंगाई भत्ते का अंशदान 10 प्रतिशत : एक अप्रैल से प्रभावी यूपीएस में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा, जबकि केंद्र सरकार का अंशदान 18.5 प्रतिशत होगा। हालांकि, अंतिम भुगतान मुख्य रूप से सरकारी ऋण में निवेश कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा।
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