डीएलडी / बीटीसी अभ्यर्थियों को एक और अवसर के खिलाफ स्थगन नहींः हाई कोर्ट D.EL.ED ADMISSION

Imran Khan
By -
0
डीएलडी / बीटीसी अभ्यर्थियों को एक और अवसर के खिलाफ स्थगन नहींः हाई कोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड/बीटीसी परीक्षा के विषयों में असफल अभ्यर्थियों के लिए एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया।




एडवोकेट जाह्नवी सिंह व कौन्तेय सिंह ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है। एकल पीठ ने कहा कि राज्य सभी को समान अधिकार देने के लिए बाध्य है और सरकार के सर्कुलरों को वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर दें।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)