बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी गई केंद्र निर्धारण नीति में अधिक धारण क्षमता वाले राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में अधिकतम 2000 छात्र-छात्राओं का केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि इससे परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी आएगी और बोर्ड परीक्षा की निगरानी में सहूलियत भी होगी। परीक्षा केंद्रों पर न्यूनतम छात्रसंख्या पिछले साल की तरह 250 ही है।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं, जिन्हें स्वकेंद्र की सुविधा नहीं है, उन्हें अधिकतम सात किलोमीटर की दूरी में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा।
40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले परीक्षार्थियों को भी अधिकतम सात किलोमीटर दूरी में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। छात्रों का परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों में निर्धारित किया जाएगा। विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विद्यालय की अनुपलब्धता के दृष्टिगत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को निकटस्थ 15 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है।
वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों की अर्हता भी प्रमाणित कराई जाएगी। वर्ष 2024 की परीक्षाओं के लिए सॉफ्टवेयर से निर्धारित ऐसे राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त परीक्षा केंद्र, जिन्हें जनपद स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति ने परीक्षा केंद्र सूची से निरस्त किया है एवं इस वर्ष अनर्हता सूची में सम्मिलित (राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त) परीक्षा केंद्रों की अलग-अलग सूची डीआईओएस को ऑनलाइन भेजकर उनकी अर्हता को प्रमाणित कराया जाएगा।