Income Tax Filing Deadline Extended: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें कब तक कर सकते हैं दाखिल
Income Tax Return AY 2025-26, ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में यह विस्तार टैक्सपेयर्स को दस्तावेज एकत्र करने और दिशा-निर्देशों और अनुपालन मानदंडों में बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय प्रदान करेगा। आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं।
यह निर्णय अपडेटेड आईटीआर फॉर्म और उनकी संबंधित ई-फाइलिंग सुविधाओं के जारी होने में देरी के बाद लिया गया है, जिससे समय से पहले फाइलिंग करना मुश्किल हो गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस (FE) के मुताबिक कि CBDT ने देरी को स्वीकार किया और विस्तार के प्रमुख कारणों के रूप में ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरतें और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन" का हवाला दिया। विभाग की पोस्ट में लिखा था कि करदाताओं कृपया ध्यान दें! CBDT ने ITR दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसे 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किया जाना है, इसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ट्वीट किया, "इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होगा। औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।"