Teacher Vacancy UP के सरकारी स्कूलों में टीचर बनना हुआ और मुश्किल, शिक्षक भर्ती के बदले नियम; हटाए गए ये 2 सब्जेक्ट

Imran Khan
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UP के सरकारी स्कूलों में टीचर बनना हुआ और मुश्किल, शिक्षक भर्ती के बदले नियम; हटाए गए ये 2 सब्जेक्ट

अवधेश पाण्डेय, प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2024 में बड़ा बदलाव हुआ है।

सेवा नियमावली-1992 के तहत पाठ्यक्रम में शामिल अभियंत्रण और भूगर्भ शास्त्र विषय को अब नियमावली में संशोधन किए जाने के साथ निकाल दिया गया है।


इन दोनों विषयों में अब भर्ती नहीं की जाएगी। हालांकि इन दोनों विषयों में सृजित पदों को विद्यालयों में आवश्यकता वाले विषय में समायोजित किया जाएगा। इससे प्रवक्ता के सृजित पदों की संख्या कम नहीं होगी।प्रवक्ता अभियंत्रण का पद पुरुष शाखा के राजकीय इंटरमीडिएट कालेजों में सृजित था।

महिला संवर्ग में यह पद सृजित नहीं था। अभी तक इस विषय में पुरुष शाखा में प्रवक्ता भर्ती के लिए विज्ञान विषय के साथ हाईस्कूल व किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से यांत्रिक या विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अनिवार्य अर्हता थी अथवा रीजनल कालेज आफ एजुकेशन अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर से बीटेक (एजुकेशन)/बीएससी टेक (एजुकेशन) उपाधि के साथ किसी कार्यशाला में एक वर्ष का अनुभव व हिंदी का कार्यकारी ज्ञान अनिवार्य था।

इन दोनों विषयों में राजकीय इंटर कालेजों में विद्यार्थी नहीं होने के कारण प्रवक्ता भर्ती की आवश्यकता नहीं रह गई थी। ऐसे में नियमावली में संशोधन कर दोनों विषयों को निकाल दिया गया और इसका उल्लेख अधिनियम में कर दिया गया है। अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि नियमावली में किए गए संशोधन के अनुरूप निर्धारित विषयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

एनसीटीई ने खत्म की अप्रशिक्षित शिक्षक व्यवस्था

वर्तमान में सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य अर्हता है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने बताया कि अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सभी शिक्षक भर्तियों में प्रशिक्षण अर्हता को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता संवर्ग भर्ती में परास्नातक के साथ बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

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