UPSC, SSC, IBPS, SBI जैसी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में होंगे बदलाव? जान लें पूरा मामला

Imran Khan
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UPSC, SSC, IBPS, SBI जैसी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में होंगे बदलाव? जान लें पूरा मामला

UPSC Exam, SSC Exam, Govt Jobs: UPSC, SSC, IBPS समेत देश में हाने वाली सभी बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में एक बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं. इन परीक्षाओं में 40 परसेंट से कम डिसेबिलिटी वाले अभ्‍यर्थियों को स्‍क्राइब यानि सहायक की सुविधा मिलेगी.


असल में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला परीक्षा में लिखने के लिए सहायक की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है. कोर्ट के इस फैसले में यह भी कहा गया है कि सहायक (स्‍क्राइब) की सुविधा के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40 फीसदी या उससे अधिक होना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने यह फैसला विकास कुमार बनाम यूपीएससी मामले के आधार पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह संभावना जताई जा रही है. यह नियम UPSC, SSC, IBPS समेत तमाम बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा.

UPSC, SSC Govt Jobs: क्‍या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने खुद को लिखने में असमर्थ बताते हुए अपनी याचिका में कहा था कि वह क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से पीड़ित हैं. उनकी स्‍थायी विकलांगता 25 फीसदी पाई गई है. याचिकाकर्ता का आरोप था कि उन्‍हें उसे IBPS, SBI, SSC और भारत सरकार के दिव्यांगजन विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities)की ओर से इस आधार पर उन्‍हें स्‍क्राइब यानि सहायक की सुविधा देने से इनकार कर दिया गया कि उनकी विकलांगता 40 फीसदी से कम थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि विकास कुमार केस में कोर्ट के दिए गए फैसले के बाद भी परीक्षा प्राधिकरण ने बेंचमार्क डिसेबिलिटी का हवाला देकर सहायक देने से इंकार कर दिया.

Supreme Court on govt Competitive Exam: सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा
सु्प्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच की ओर से कहा गया कि इससे पहले UPSC के नियम के तहत केवल नेत्रहीन, सेरेब्रल पॉल्सी आदि में 40 फीसदी से ज्यादा डिसेबिलटी वाले अभ्‍यर्थियों को ही स्क्राइब या सहायक की सुविधाएं दी जाती थीं. कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि अब यह सुविधा उन उम्मीदवारों को भी मिलेगी,जिनकी लिखने की क्षमता प्रभावित है, उनकी विकलांगता भले ही 40 फीसदी से कम हो. कोर्ट की ओर से नोडल एजेंसी मीनिस्‍ट्री ऑफ सोशल जस्‍टिस एंड एंपॉवरमेंट को दो महीने के भीतर संशोधन लागू करने के भी निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही IBPS, SBI, SSC, UPSC की परीक्षा कराने वाली परीक्षा निकायों को भी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा.

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