राज्य स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति’’ के गठन के सम्बन्ध में Basic Education Department

Imran Khan
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‘राज्य स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति’’ के गठन के सम्बन्ध में

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा के मानक बेहतर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसमें सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। इस समिति की ओर से हर तीन महीने में बैठक व आवश्यकतानुसार विद्यालयों का भ्रमण कर सुरक्षा के मानकों की जांच की जाएगी और उसमें आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे।

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे लेकर आवश्यक निर्देश दिए थे। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इसमें परिवहन, संबंधित जिले के डीएम, अग्निशमन, लोक निर्माण विभाग, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, डीआईओएस व बीएसए को शामिल किया गया है। जो अपने विभागीय प्रतिनिधियों को निरीक्षण के लिए भेजेंगे।

यह समिति समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करेगी। वहां के सुरक्षा मानकों, अग्निशमन यंत्रों, बिल्डिंग, निर्माण कार्य आदि से जुड़ी चीजें देखेगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक व समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाएगी।



माननीय उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-3436/2020 गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स थ्रू सेकेट्री मि0 गिरधर गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 23 अगस्त, 2024/05 सितम्बर, 2024/01 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में ‘‘राज्य स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति’’ के गठन के सम्बन्ध में।










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