सबसे खास बात यह है कि केन्द्र पर लगे सीसीटीवी डीवीआर के साथ-साथ एनवीआर(नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) से भी लैस होंगे। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी स्कूल जो सीसीटीवी पॉलिसी के तहत कैमरों से लैस नहीं होगा, केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। सीबीएसई ने सीसीटीवी एग्जामिनेशन पॉलिसी को जारी किया है। इसके साथ ही स्कूलों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें 2025 की बोर्ड परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड की ओर से स्कूल प्रधानाचार्य, प्रबंधकों को जारी नोटिस में कहा किया है कि 2025 में बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र बनाए जाने वाले सभी स्कूलों में सीसीटीवी होना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने सभी स्कूलों से कहा है कि यदि स्कूल में सीसीटीवी की सुविधा नहीं है, तो उसे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा केन्द्र नहीं माना जाएगा।
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रिजल्ट के बाद तक रखनी होगी रिकार्डिंग
सीसीटीवी पॉलिसी में साफ किया गया है कि स्कूलों के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, कक्ष और अन्य सभी स्थानों पर भी सीसीटीवी की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। सभी छात्रों और कर्मचारियों को सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा और परीक्षा केन्द्रों पर भी नोटिस लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से दो महीने तक बरकरार रखी जाएगी।
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प्रत्येक 10 कमरे पर तैनात होगा पर्यवेक्षक
सीसीटीवी पॉलिसी में कहा गया है कि स्कूलों को ऐसी व्यवस्था करनी होगी। जिसमें हर 10 कमरों की सीसीटीवी निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना होगा। पर्यवेक्षक सीसीटीवी फुटेज की नियमित निगरानी करेगा और अनुचित साधनों के प्रयोग की कोई घटना पाए जाने पर उसकी रिपोर्ट करेगा। स्कूल को अपने परीक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों को सीसीटीवी के संचालन का प्रशिक्षण देना होगा।
