पुरानी पेंशन का सभी पात्र पेंशनर भी ले सकेंगे लाभ Old pension

Imran Khan
By -
0
पुरानी पेंशन का सभी पात्र पेंशनर भी ले सकेंगे लाभ

लखनऊ, 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती वे कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वह भी 28 जून 2024 को जारी शासनादेश के मुताबिक पुरानी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों को नई पेंशन योजना के तहत मिले सरकारी अंशदान को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा।


ब्याज की गणना नियोक्ता अंशदान तथा उस पर प्रतिफल की धनराशि मिलने की तिथि से राजकोष में धनराशि जमा करने की तिथि तक की जाएगी। इस आशय का शासनादेश गुरुवार को वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने जारी किया है। ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा 28 जून 2024 को जारी शासनादेश के प्रावधान लागू होने के बाद लगातार वित्त विभाग से पूछताछ की जा रही थी। जिसके आलोक में वित्त विभाग ने केंद्र की व्यवस्था के मुताबिक शासनादेश जारी किया है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)