28 जून से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मी भी ले सकते हैं पुरानी पेंशन का लाभ OPS BENIFIT FOR RETIREMENT EMPLOYEES

Imran Khan
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28 जून से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मी भी ले सकते हैं पुरानी पेंशन का लाभ

 लखनऊ : वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने संबंधी 28 जून 2024 को जारी शासनादेश के बारे में गुरुवार को स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी उस शासनादेश के जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुका है तो वह भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है।


इसके लिए उन्हें नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत मिले सरकारी अंशदान व उसके प्रतिफल को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा। हालांकि, पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी का नया जीपीएफ खाता नहीं खोला जाएगा। 

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